
रेवाड़ी, 14 नवंबर(सुरेनद्र इंदोरा) ।जिलाधीश अभिषेक मीणा ने बताया कि दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट तथा जिला फरीदाबाद में बरामद हुए विस्फोटक पदार्थ के मद्देनजर जिला रेवाड़ी में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 लागू की हैं। जिलाधीश ने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के सभी साइबर कैफे संचालकों, पीजी, गेस्ट हाउस, होटल, मकान मालिकों आदि को अपने किरायेदारों, नौकरों, विजिटर व अतिथियों का रिकॉर्ड उनके आईडी प्रूफ के साथ रखने के आदेश जारी किए हैं। ये आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
जिलाधीश अभिषेक मीणा ने जारी आदेश में बताया कि जिला के सभी होटल, गेस्ट हाउस, पी.जी.,धर्मशालाएं तथा अस्पतालों के मालिक यह सुनिश्चित करें कि उनके प्रतिष्ठानों में ठहरने व आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहचान पत्र (आईडी) प्राप्त किया जाए तथा उसका पूरा विवरण रजिस्टर में दर्ज कर रिकार्ड के रूप में सुरक्षित रखा जाए। सभी साइबर कैफे मालिकों को कैफे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता एवं अन्य पहचान संबंधी विवरण रजिस्टर में अंकित करने के साथ पहचान पत्र की प्रति अपने अभिलेखों में रखने के आदेश दिए हैं। साथ ही सभी मकान मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने किराएदारों का पुलिस सत्यापन करवाएं और उसकी प्रति अपने पास सुरक्षित रखें।
जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि जिला के सभी कार गैरेज, मैकेनिक, डेंटिंग-पेंटिंग करने वाले तथा पुरानी गाडिय़ों की खरीद-फरोख्त करने वाले डीलर अपने पास प्रत्येक वाहन एवं उसके मालिक का पूरा विवरण दर्ज करें। इसके अतिरिक्त, सभी कार डीलर प्रतिदिन खरीदी या बेची गई गाडिय़ों का विवरण नजदीकी थाना में उपलब्ध करवाएं। वहीं सभी होटल, गेस्ट हाउस, पी.जी., धर्मशाला, अस्पताल एवं साइबर कैफे मालिक अपने प्रतिष्ठानों पर उच्च गुणवत्ता वाले सी.सी.टी.वी. कैमरे स्थापित करें, जिसकी रिकॉर्डिंग क्षमता कम से कम 30 दिन की होनी चाहिए।
सभी होटल, गेस्ट हाउस, पी.जी., धर्मशाला और अस्पतालों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों के लिए सी-फॉर्म भरना अनिवार्य किया गया है। उनके पहचान पत्र एवं अन्य विवरण रजिस्टर में अंकित कर रिकार्ड में सुरक्षित रखे जाएं। सभी एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने बूथ पर एक रजिस्टर रखेंगे, जिसमें एस.टी.डी. या ओ.आई.एस.डी. कॉल करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा नाम, पता एवं पहचान दर्ज की जाएगी।
जिलाधीश अभिषेक मीणा ने सभी मोबाइल विक्रेता जो पुराने मोबाइल हैंडसेट या सिम कार्ड की खरीद-फरोख्त करते हैं, वे अपनी दुकान पर हर लेन-देन का पूरा विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करें। वहीं मोबाइल या सिम कार्ड खरीदने-बेचने वाले व्यक्ति से एक शपथ पत्र प्राप्त किया जाए, जिसमें खरीदार और विक्रेता का नाम, पता, फोन विवरण, आई.एम.ई.आई. नंबर दर्ज हो तथा यह स्पष्ट रूप से उल्लेखित हो कि संबंधित मोबाइल या सिम कार्ड चोरी का नहीं है। उन्होंने कहा है कि आदेशों की अवहेलना की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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