
ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से कर सकते हैं नि:शुल्क रजिस्ट्रेशन
रेवाड़ी, 24 सितंबर (मोनिका फोगाट)। हरियाणा सरकार की ओर से सामाजिक न्याय अधिकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछडे वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के माध्यम से महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते और महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से प्रदेशभर में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना (डीडीएलएलवाई) मोबाइल एप्लीकेशन लागू की जा रही है। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के मोबाइल एप का 25 सितंबर को पंचकूला से शुभारम्भ करेंगे। रेवाड़ी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बाल भवन सभागार में किया जाएगा जिसमें राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मुख्य अतिथि होंगे।
डीसी ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रूपए की वित्तीय सहायता मिलेगी, ताकि वे वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के लिए आवश्यक एप के शुभारंभ अवसर के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा महिलाओं के लिए सभी स्वास्थ्य जांच केंद्रों पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना की पात्र महिलाओं से क्रीड की टीम संपर्क कर पंजीकरण के लिए प्रेरित करेगी तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी स्वास्थ्य जांच शिविरों के लिए महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा।
यह होगी योजना के लिए आवश्यक पात्रता
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 23 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। वह कम से कम 15 वर्ष से हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार की आय एक लाख रुपए वार्षिक होनी चाहिए। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कैंसर पीडित महिला, दुलर्भ बिमारियों से ग्रसित महिला, हीमोफीलिया, थैलेसिमिया, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसिंत महिला जो पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पैंशन का लाभ ले रही है वह भी दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र हैं।
योजना के दायरे से यह रहेंगे बाहर
डीसी ने बताया कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा/ निराश्रित महिला के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांग पैशन, लाडली सामाजिक सुरक्षा योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार के लिए वित्तीय सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीडि़त महिला/लडक़ी को वित्तीय सहायता, अविवाहित महिला को वित्तीय सहायता, पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ लेने वाली महिलाएं दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रेणु बाला ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया कि महिला के पास हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर जो कि आधार से लिंक हो, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, अगर महिला विवाहित है तो ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, बिजली बिल का कनेक्शन नंबर, एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर(यदि बेरोजगार हो), महिला/परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड वाहनों का विवरण, महिला के नाम पर रजिस्टर बैंक खाता विवरण आदि दस्तावेज जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि योजना के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया 25 सितंबर से आरंभ हो रही है, जिला, उपमंडल, खंड, वार्ड व गांवों में लगने वाले शिविरों में इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क होगी।