
रेवाड़ी, 18 नवंबर (सोनिया)।
हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के सचिव एवं सीजेएम अमित वर्मा के मार्गदर्शन में सोमवार को एडीआर सेंटर रेवाड़ी में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के सचिव एवं सीजेएम अमित वर्मा ने कैंप में उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत आने वाले कानूनों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने बुजुर्गों का सत्कार व उनकी संभाल करनी चाहिए, ताकि बुजुर्गों को जिंदगी के आखिरी पड़ाव में परिवार का सहारा मिल सके। उन्होंने प्रोजेक्ट डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का शुभारंभ किया जो 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा, इसके तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी के अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वॉलिंटियर जानकारी देंगे।
सीजेएम अमित वर्मा ने बताया कि बहुत सारी योजनाएं है जो वरिष्ठ नागरिकों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाई जा रही हैं तथा वे किसी भी कानूनी सहायता के लिए एडीआर केंद्र रेवाड़ी आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपने बूढ़े मां-बाप का सम्मान और आदर करें, उनकी सेवा करें तथा उनकी कानूनी या अन्य सहायता लेने में मदद करे। ताकि वो उनको मिलने वाली मदद से वंचित न रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए निशुल्क कानूनी सेवाओं की पेशकश करना व साथ में उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का प्रयास करता है। इसके अलावा सीजेएम ने यह भी बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आमजन के लिए चलाए गए टोल फ्री नंबर 15100 एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रेवाड़ी द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर 01274-220 062 चलाया हुआ है जिस पर आम जन किसी भी प्रकार के कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
