
रेवाड़ी, 12 मई।हरियाणा सरकार के विरासत एवं पर्यटन विभाग द्वारा रेवाड़ी की ऐतिहासिक धरोहर रानी की ड्योढ़ी, सोलाराही व बड़ा तालाब को पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल मानते हुए इसके आसपास के 15 मीटर उसके आगे 30 मीटर दायरे में खनन संक्रियाओं व सन्निर्माण करना प्रतिबंधित एवं विनियमित क्षेत्र घोषित किया जाना है।
डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार के विरासत एवं पर्यटन विभाग द्वारा यह निर्णय ‘हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1965’ की धारा 29 के अंतर्गत प्रदेश के राज्यपाल की अनुमति से लिया गया है।
उन्होंने बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार, रेवाड़ी स्थित रानी की ड्योढ़ी, सोलाराही व बड़ा तालाब के संरक्षित संस्मारको की संरक्षित सीमा के 15 मीटर तक के क्षेत्र को प्रबंधित तथा खनन क्रियाओं और सनिर्माण दोनों के प्रयोजनों के लिए आगे के साथ लगते 30 मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का निर्माण, खुदाई या अन्य गतिविधि पूर्णतः प्रतिबंधित होगी।
विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यह अधिसूचना राज्य के राजपत्र में प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर यदि कोई व्यक्ति या संस्था इस विषय में कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है, तो वह लिखित रूप में निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, हरियाणा को भेज सकता है। इस संदर्भ में प्राप्त आपत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा।